परिवहन सेवा: ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन संबंधी सेवा

RTO वाहन जानकारी – वाहन मालिक का विवरण @parivahan.gov.in

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) भारत में वाहन पंजीकरण, लाइसेंसिंग और सड़क कानूनों के अनुपालन का प्रबंधन करता है। वाहन मालिकों को एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के लिए अपने वाहनों को पंजीकृत करना अनिवार्य है।

RTO वाहन जानकारी में स्वामित्व, बीमा और प्रदूषण की स्थिति जैसे विवरण शामिल हैं, जिन्हें अब ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है।


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अपने वाहन का विवरण तुरंत जांचने के लिए, बस नीचे वाहन नंबर दर्ज करें:



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वाहन संबंधी सेवाएं

परिवहन सेवा वाहन संबंधी कार्यों को आसान बनाने के लिए कई तरह की सेवाएं प्रदान करती है:

वाहन पंजीकरण

नए या पहले से पंजीकृत वाहनों के लिए अपना वाहन पंजीकरण ऑनलाइन पूरा करें। सेवाओं में अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, आवेदन ट्रैकिंग, डुप्लीकेट पंजीकरण, पता अपडेट, स्वामित्व हस्तांतरण, हाइपोथेकेशन और बहुत कुछ शामिल है।

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फैंसी नंबर आवंटन

अपने वाहन के लिए एक अद्वितीय और व्यक्तिगत वाहन पंजीकरण नंबर का अनुरोध करें।

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राष्ट्रीय परमिट

राष्ट्रीय परिवहन परमिट के लिए आवेदन करें और उन्हें प्रबंधित करें, जो राज्यों में चलने वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए आवश्यक हैं।

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अन्य सेवाएं

अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न अन्य वाहन-संबंधी सेवाओं और विस्तृत जानकारी का अन्वेषण करें।

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RTO वाहन जानकारी क्या है?

RTO वाहन जानकारी में एक पंजीकृत वाहन से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण शामिल होते हैं। यह डेटा RTO डेटाबेस में बनाए रखा जाता है और अब आधिकारिक सरकारी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है।

RTO रिकॉर्ड में उपलब्ध मुख्य विवरण शामिल हैं:

  • वाहन पंजीकरण संख्या
  • मालिक का नाम
  • पंजीकरण की तारीख
  • चेसिस और इंजन नंबर (सुरक्षा कारणों से आंशिक रूप से दिखाई देता है)
  • ईंधन का प्रकार (पेट्रोल/डीजल/CNG/इलेक्ट्रिक)
  • वाहन वर्ग (निजी/वाणिज्यिक/दो-पहिया/चार-पहिया)
  • फिटनेस प्रमाणपत्र और प्रदूषण नियंत्रण (PUC) स्थिति
  • बीमा की वैधता
  • सड़क कर का विवरण

RTO वाहन विवरण ऑनलाइन कैसे जांचें?

सरकार ने विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से RTO वाहन विवरण ऑनलाइन एक्सेस करना आसान बना दिया है। वाहन पंजीकरण विवरण जांचने के सामान्य तरीके यहां दिए गए हैं:

परिवहन पोर्टल (VAHAN) के माध्यम से

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) VAHAN वेबसाइट के माध्यम से वाहन पंजीकरण का एक केंद्रीकृत डेटाबेस प्रदान करता है।

  1. आधिकारिक VAHAN वेबसाइट पर जाएं: https://vahan.parivahan.gov.in/ या https://parivahan.gov.in/parivahan/
  2. “अपने वाहन का विवरण जानें” पर क्लिक करें।
  3. अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें। (यदि आप नए हैं, तो आपको पहले इस पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।)
  4. वाहन पंजीकरण नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।
  5. विवरण प्राप्त करने के लिए “वाहन खोजें” पर क्लिक करें।

mParivahan मोबाइल ऐप के माध्यम से

mParivahan ऐप आपके स्मार्टफोन पर वाहन की जानकारी एक्सेस करने का एक सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है।

  1. गूगल प्ले स्टोर या ऐप्पल ऐप स्टोर से **mParivahan ऐप** डाउनलोड और इंस्टॉल करें।
  2. अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करें। (यदि आपने अभी तक पंजीकरण नहीं किया है, तो ऐप पर साइन अप करें।)
  3. वाहन पंजीकरण नंबर दर्ज करें।
  4. मालिक का नाम, फिटनेस वैधता और बीमा स्थिति सहित आवश्यक वाहन विवरण देखें।
💡 **प्रो टिप:** आप ऐप से सीधे एक वर्चुअल RC बना सकते हैं या चालान का विवरण देख सकते हैं!

RTO वाहन पंजीकरण प्रक्रिया

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत RTO के साथ वाहन पंजीकृत करना एक कानूनी आदेश है। वाहन पंजीकरण के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका यहां दी गई है:

अस्थायी पंजीकरण

  • वाहन डीलर द्वारा खरीद के समय एक **अस्थायी पंजीकरण** जारी किया जाता है।
  • यह आमतौर पर **7 से 30 दिनों** के लिए वैध होता है और इस अवधि के भीतर इसे स्थायी पंजीकरण में बदलना होगा।

स्थायी पंजीकरण

एक स्थायी **पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC)** प्राप्त करने के लिए, वाहन मालिक को इन चरणों का पालन करना होगा:

  1. सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने स्थानीय **RTO कार्यालय** पर जाएं।
  2. निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ **फॉर्म 20 (वाहन पंजीकरण के लिए आवेदन)** जमा करें:
    • वाहन का बिक्री चालान
    • निर्माता का प्रमाण पत्र और फॉर्म 21
    • डीलर द्वारा जारी सड़क योग्यता प्रमाण पत्र (फॉर्म 22)
    • बीमा प्रमाण पत्र
    • वैध पता प्रमाण (जैसे, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट)
    • प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाण पत्र
    • लागू सड़क कर भुगतान रसीद
    • पैन कार्ड/फॉर्म 60 (यदि लागू हो)
  3. RTO वाहन का **निरीक्षण करेगा** और सभी जमा किए गए दस्तावेजों को सत्यापित करेगा।
  4. अनुमोदन पर, **स्थायी पंजीकरण संख्या** पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) के रूप में जारी की जाएगी।

भारत में वाहन पंजीकरण संख्या का प्रारूप

भारतीय वाहन पंजीकरण संख्या आसान पहचान के लिए एक मानक प्रारूप का पालन करती है:

उदाहरण: KA 01 AB 1234

  • KA – **राज्य कोड** (जैसे, कर्नाटक)
  • 01 – **RTO कार्यालय कोड** (विशिष्ट RTO की पहचान करता है जहां वाहन पंजीकृत है)
  • AB – **श्रृंखला** (उपलब्धता और अनुक्रम के आधार पर आवंटित)
  • 1234 – **अद्वितीय संख्या** (वाहन के लिए एक विशिष्ट संख्या)

RTO वाहन पंजीकरण का महत्व

वाहन पंजीकरण सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है; इसका महत्वपूर्ण महत्व है:

  • कानूनी अनुपालन: यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत अनिवार्य है।
  • स्वामित्व का प्रमाण: RC आपके वाहन के कानूनी स्वामित्व की पुष्टि करता है।
  • पुनर्विक्रय की सुविधा: वाहन हस्तांतरण और पुनर्विक्रय प्रक्रियाओं के लिए एक पंजीकृत वाहन आवश्यक है।
  • धोखाधड़ी को रोकता है: पंजीकरण वाहनों को ट्रैक करने और चोरी या अवैध रूप से प्राप्त वाहनों के उपयोग को रोकने में मदद करता है।
  • बीमा के लिए आवश्यक: बीमा दावे तभी वैध होते हैं जब आपका वाहन ठीक से पंजीकृत हो।

डुप्लीकेट RC कैसे प्राप्त करें?

यदि आपका मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) खो गया है या क्षतिग्रस्त हो गया है, तो आप एक सीधी प्रक्रिया के माध्यम से एक डुप्लीकेट प्राप्त कर सकते हैं:

  1. नुकसान या क्षति की रिपोर्ट करने के लिए निकटतम पुलिस स्टेशन में **FIR दर्ज करें**।
  2. यदि वाहन वर्तमान में ऋण पर है, तो अपने बैंक से **अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)** प्राप्त करें।
  3. RTO पर जाएं और सभी अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ **फॉर्म 26** जमा करें।
  4. लागू शुल्क का भुगतान करें और सत्यापन के बाद, आपको अपना डुप्लीकेट RC प्राप्त होगा।

हेल्पलाइन और सहायता

किसी भी तकनीकी समस्या या सहायता के लिए, आप परिवहन सेवा हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं:

सेवा क्षेत्र ईमेल पता संपर्क नंबर उपलब्ध समय
वाहन पंजीकरण, फिटनेस, कर, परमिट, फैंसी नंबर, डीलर सेवाएं helpdesk-vahan[at]gov[dot]in +91-120-4925505 सुबह 6:00 बजे – मध्यरात्रि 12:00 बजे
लर्नर लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस helpdesk-sarathi[at]gov[dot]in
mParivahan ऐप सहायता helpdesk-mparivahan[at]gov[dot]in
ई-चालान सहायता helpdesk-echallan[at]gov[dot]in

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